बलरामपुर : दहेज हत्या के मामले में पति समेत सास-ससुर को मिली सजा।
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संवाददाता कुतबुद्दीन सिद्दीकी|इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी| 27 सितंबर 2022|
बलरामपुर यूपी : न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के 03 आरोपियों जिसमें पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ससुर एवं सास को 07-07 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 25000-25000 का अर्थदण्ड।
थाना सादुल्लानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 120/2020 धारा- 498A, 304B भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 1.मो0 हसन (पति) पुत्र शमशेर अली 2. शमशेर अली (ससुर) पुत्र मुस्तकीन 3. जुबैदा (सास) पत्नी शमशेर अली निवासी गण खरिका मासू पुर थाना सादुल्लानगर के अभियोग में वादिनी अबरुन निशा की पुत्री को प्रताड़ित व मारपीट कर दहेज हत्या करने के सम्बंध में उपरोक्त अभियोग कि विवेचना क्षेत्राधिकारी उतरौला राधारमण सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय ( जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर) प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव ,जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री कुलदीप सिंह एवं थाना सादुल्लानगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय (जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर) द्वारा अन्तर्गत धारा- 498A, 304B भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अपराध में दहेज हत्या के 03 आरोपियों जिसमें पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ससुर एवं सास को 07-07 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 25000-25000 का अर्थदण्ड सुनायी गयी।