ऑपरेशन शिकंजा के तहत हत्या के आरोपी को कठोर आजीवन कारावास, पचास हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा
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कुतबुद्दीन सिद्दीकी | इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी | 16 सितंबर 2022 | बलरामपुर यूपी |
आईटीएन बलरामपुर : पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में थाना को0 नगर पर पंजीकृत अ0सं0-536/04 धारा 302/34, व 427/34 भा0द0वि0 के वादी राजकुमार सिंह पुत्र वंशराज सिंह नि0 कालीथान को0 नगर बनाम उमानाथ चौहान पुत्र छोटेलाल चौहान नि0 बंजारी पुरवा थाना को0 नगर जनपद बलरामपुर के अभियोग की अभियोजन शाखा व मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव, अभियोजक कुलदीप सिंह एवं थाना को0 नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिससे मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए, कठोर आजीवन कारावास व 500,000/-रू0 का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।