हस्तक्षेप पर रोक: न्यायालय ने निर्माण कार्य पर लगाई अंतरिम रोक, अगली सुनवाई 17 जुलाई को
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उतरौला(बलरामपुर)। स्थानीय तहसील के अंतर्गत ग्राम चमरूपुर की भूमि को लेकर चल रहे विवाद में न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वाद संख्या 970/2025, नूर हसन आदि बनाम हरिहर प्रसाद आदि के मामले में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) बलरामपुर के आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई तक निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक लगा दी है।प्रकरण के अनुसार, हरिहर प्रसाद द्वारा जिस भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, उस पर नूर हसन आदि ने दावा करते हुए अपील दायर की थी। अपील शुरू में समयबद्धता के आधार पर संदिग्ध थी, लेकिन न्यायालय ने भारतीय मियाद अधिनियम की धारा-5 के तहत देरी के स्पष्टीकरण को संतोषजनक मानते हुए इसे सुनवाई योग्य स्वीकार किया।
आदेश में कहा गया है कि अवर न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 18 जनवरी 2025 का क्रियान्वयन और प्रभाव, अवर न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है।इस आदेश के बाद विपक्षी पक्ष हरिहर प्रसाद को उक्त भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया है। वादी पक्ष ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए राहत की सांस ली है।