पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की 01 करोड़ 05 लाख रूपया की सम्पत्ति को फिर किया गया जब्त।
बलरामपुर यूपी
बलरामपुर : जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी व उनके परिजनो के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति थाना सादुल्लानगर के अंतर्गत जिगनी में कुल 02 सम्पत्तियाँ जब्त की गई हैं जिनकी अनुमानित कीमत करीब 01 करोड़ 05 लाख रूपया बताया जा रहा है। इसके पूर्व में भी आरिफ अनवर हाशमी की लगभग 131 करोड़ 50 लाख रूपया ( एक सौ इकत्तीस करोड़ पचास लाख रूपया ) की सम्पत्ति को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त/कुर्क किया जा चुका है।
एसपी केशव कुमार ने शनिवार को बताया कि पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पंजीकृत भूमाफिया है। आरिफ का गिरोह सूचीबद्ध है । राजस्व लेखपाल सुनील कुमार ने गुरुवार को 14 जून को सादुल्लाहनगर थाने में पूर्व विधायक के खिलाफ तहरीर दी थी। इसमें कूटरचित दस्तावेजों के सहारे ग्राम सादुल्लाहनगर स्थित सरकारी भूमि का अपने व अपने परिजनों के नाम नामांतरण कराने का आरोप लगाया था। लेखपाल की तहरीर पर सादुल्लाहनगर थाने में पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना उपनिरीक्षक अब्दुल कादिर खां द्वारा की गई। साक्ष्यों में आरोप सही पाया गया। इस पर सादुल्लाहनगर थाने की पुलिस ने शुक्रवार रात सादुल्लाहनगर से पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी बलरामपुर कहते हैं कि पूर्व विधायक के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व विधायक को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां उन्हें 14 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
कूटरचित ढंग से सरकारी जमीन का नामांतरण अपने व परिजनों के नाम कराने के मामले में पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की एक करोड़ पांच लाख रुपये की संपत्ति फिर जब्त कर ली गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट