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अपहरण  के बाद हत्या के मामले में 3 को आजीवन कारावास, 10 साल बाद आया फैसला

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Jalaun UP : जालौन में साढ़े 10 साल पहले एक युवक का अपहरण करते हुए अपहरणकर्ताओं ने उसकी 30 लाख फिरौती न मिलने पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिनको आज स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 40-40 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट द्वारा जैसे ही आरोपियों को सजा सुनाई, तत्काल आरोपियों को हिरासत में लेकर उरई जिला कारागार भेज दिया गया।

मामले की पैरवी कर रहे अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम ने बताया कि 2 मई 2012 को तीसरा खलीलपुर के रहने वाले राजकुमार समाधिया का अपहरण किया गया था, जिसका मुकदमा उसके भाई अनिल कुमार पुत्र कौशल किशोर ने उरई कोतवाली में दर्ज कराया था जिसमें अपहृत राजकुमार के भाई अनिल ने बताया था कि उसका भाई कालपी गया था लेकिन वह वापस नहीं आया था जिसको खोजने का प्रयास किया गया 1 माह बाद 2 जून 2012 को घर पर बॉडी के अंदर एक शादी के कार्ड के लिफाफे में एक लेटर मिला था जिसमें राजकुमार के अपहरण कर लेने व 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी जिस पर पीड़ित द्वारा व्यवस्था न किए जाने पर पुलिस को सूचना दी थी इस सूचना पर अपहरणकर्ताओं ने राजकुमार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी बाद में पुलिस ने अपने सूचना तंत्र के माध्यम से पता लगाया था कि अपहरणकर्ताओं ने अपहृत की हत्या कर दी है। सभी अपहरणकर्ता सिरसाकलार थाने के कोड़ाकिर्राही के जंगल में छिपे हैं। जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए 3 अपहरणकर्ता राजेश उर्फ राजू बाबा, पूरन सिंह लोधी तथा बब्लू को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, जबकि तीन आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे थे।

पकड़े गए तीनो अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी, बाद में तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके ऊपर अभी भी मुकदमा चल रहा है, आज स्पेशल जज डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अंचल लवानिया द्वारा राजेशकुमार सिंह उर्फ राजू बाबा, पूरन सिंह लोधी तथा बब्लू को दोषी मानते हुये अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 40-40 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद तत्काल आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम ने बताया कि अभी इसी मामले में 3 आरोपियों का मुकदमा ट्रायल पर है।

रिपोर्ट – इरफान पठान


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