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रंगदारी वसूलने के आरोपी ने न्यायालय मे किया समर्पण, पुलिस ने ली राहत की सांस 

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Report Qamar Siddiqui


गोण्डा । दबंग रंगदारी वसूली करने का वांछित आरोपी ने  न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट के द्वारा जारी कुर्की आदेश के बाद अदालत मे किया समर्पण  पुलिस ने ली राहत की सांस क्षेत्र में उक्त आरोपी के दंबगई से लोग परेशान थे।

थाना खोडारे क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोल्हईगरीब मौजा रघुनन्दनपुर निवासी मोहम्मद इरफान पुत्र उमर के आतंक से क्षेत्र के लोग काफी परेशान थे।इसके द्वारा लोगो को डरा-धमका कर भोले भाले लोगो से रंगदारी वसूली जाती थी। इसके आतंक व ऊंची पहुंच के चलते क्षेत्र के लोग इसके विरूद्ध आवाज उठाना मुनासिब नही समझते थे ।अभी कुछ महीने पहले इसके विरूद्ध थाना खोडारे मे धारा 386, 120 बी आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद पुलिस इसके ऊपर हाथ डालने से पीछे हट रही थी।न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ने इसके विरूद्ध 82 की कार्रवाई करते हुए सम्बन्धित को नोटिस जारी कर अदालत मे आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया था। नोटिस को खोडारे पुलिस ने घर पर चस्पा कर डुग्गी मुनादी करायी उसके बाद भी उक्त आरोपी न तो आत्मसमर्पण किया न ही पुलिस उँचे पहुंच के चलते उसे गिरफ्तार कर पाई। अन्ततः न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गोण्डा ने 30/05/024 को 83 की कार्रवाई करते हुए कुर्की का आदेश जारी किया। न्यायालय के भारी दबाव के चलते अन्ततः द॔बग रंगदारी वसूली करने का आरोपी मोहम्मद इरफान ने न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गोण्डा की अदालत में शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया आदलत ने रिमांड लगाते हुए जेल भेज दिया है।


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